इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि केवल स्निफर डॉग (खोजी कुत्ते) के संकेतों के आधार पर किसी व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। डॉग ट्रैकिंग को साक्ष्य के रूप में पेश किया जाता है तो ट्रैकिंग पंचनामा और डॉग हैंडलर की गवाही जरूरी है।
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