High Court : खोजी कुत्ते के संकेतों के आधार पर किसी को नहीं ठहराया जा सकता दोषी, उम्रकैद की सजा रद्द

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि केवल स्निफर डॉग (खोजी कुत्ते) के संकेतों के आधार पर किसी व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। डॉग ट्रैकिंग को साक्ष्य के रूप में पेश किया जाता है तो ट्रैकिंग पंचनामा और डॉग हैंडलर की गवाही जरूरी है।

from Latest And Breaking Hindi News Headlines, News In Hindi | अमर उजाला हिंदी न्यूज़ | - Amar Ujala https://ift.tt/xvzb9YQ

Post a Comment

0 Comments